आगामी 14 मई, 2022 को जनपद न्यायालय प्रांगण गाजियाबाद तथा जनपद के समस्त बाह्रय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर पर लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

क्लू टाइम्स। मोदीनगर, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, 9837117141


गाजियाबाद
। मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद जितेंद्र कुमार सिन्हा के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद नेहा रुंगटा द्वारा यह जानकारी दी गयी है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकः 14 मई, 2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय प्रांगण गाजियाबाद में तथा जनपद के समस्त बाह्रय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में किया जा रहा है। जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेगें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश नेहा रुंगटा, द्वारा जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकार व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), बैंक के प्रीलिटिगेशन विवाद व अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाकर लाभ उठा सकते है। मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धि समस्त गाइड लाइन्स का अक्षरसः पालन किया जायेगा तथा राष्ट्रीय लोेक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।