तीन नोटिस के बाद ही अब निरस्त होगा मकान, प्लॉट व फ्लैट का आवंटन

एलडीए व उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से प्लॉट, मकान व फ्लैट खरीदने वालों के आवंटन अब तीन नोटिस के बाद ही निरस्त होंगे। भुगतान की समय अवधि पूरी होने के 30 दिन के बाद आवंटी को पहली नोटिस भेजी जाएगी। 60 दिन बाद दूसरी तथा 90 दिन बाद तीसरी नोटिस भेजी जाएगी। इसके बाद ही उसका आवंटन निरस्त होगा। शासन ने संपत्तियों के आवंटन निरस्तीकरण तथा उनकी पुर्नबहाली की नई नियमावली तैयार कराई है। 22 मार्च को प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

अभी संपत्तियों के आवंटन, उनके निरस्तीकरण तथा पुर्नबहाली के लिए कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। अलग-अलग विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद अपने हिसाब से नियम बनाकर संपत्तियों का आवंटन निरस्त करते हैं। उन्हें आवंटित करते हैं। लेकिन अब शासन ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के लिए एक नियमावली तैयार कराई है। सचिव आवास व आवास आयुक्त अजय चौहान की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने प्रस्ताव तैयार कर अपनी पूरी रिपोर्ट आवास विभाग को उपलब्ध करा दी है।

कमेटी 2019 में बनाई गई थी। लेकिन अब उसकी सिफारिशें शासन तक पहुंची हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इसके लिए 22 मार्च को सभी विकास प्राधिकरण के साथ शासन के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इससे पहले सभी विकास प्राधिकरणों से इस नियमावली के संबंध में उनके अभिमत भी मांगे गए थे। 12 विकास प्राधिकरण ने अपने सुझाव दे दिए हैं। जिसे नियमावली में शामिल भी किया जा रहा है।
 
आवंटन निरस्त होने के बाद एक महीने के भीतर पुर्नबहाली के लिए कर सकेंगे आवेदन

जिस खरीददार के मकान, प्लॉट या फ्लैट का आवंटन निरस्त हो जाएगा वह इसकी पुर्नबहाली भी करा सकेगा। लेकिन इसके लिए उसे आवंटन निरस्त होने के एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा। साथ ही पुर्नबहाली के लिए पंजीकरण धनराशि की 20% कीमत भी अलग से देनी होगी। डीएम सर्किल रेट या फिर बाजारु कीमत पर ही इसकी पुर्नबहाली होगी। इस दौरान संबंधित अधिकारी वर्तमान नियम व शर्तों तथा कीमत पर मकान की बहाली कर सकेंगे। 30 दिन से ज्यादा होने पर आवेदन का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी केवल उन संपत्तियों की ही पुर्नबहाली कर सकेंगे जिनका आवंटन निरस्त हुआ होगा। इसके बदले दूसरी संपत्ति व नई संपत्ति की पुर्नबहाली नहीं होगी। नए आवंटन भी नहीं होंगे।
 
2 महीने के भीतर दूसरे को बेच सकेंगे प्राधिकरण
विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जिन संपत्तियों का आवंटन निरस्त कर देंगे उन्हें वह दूसरे लोगों को बेच भी सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें 2 माह इंतजार करना होगा। 2 महीने बाद वह लाटरी या फिर नीलामी के माध्यम से इन संपत्तियों को नए लोगों को बेच सकेंगे। लेकिन इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति लेनी होगी।