1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य, लेकिन हाइब्रिड लेन वाले 15 फरवरी तक यूज कर सकते हैं कैश

फास्टैग को शुक्रवार यानी नए साल से अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन को 15 फरवरी तक चालू रखने का फैसला किया गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा नकद भी किया जा सकता है।

मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा, ''मंत्रालय ने एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में एक जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। एम श्रेणी से तात्पर्य कम से कम ऐसे चार पहिया वाहनों से हैं जिनमें यात्री यात्रा करते हैं। एन श्रेणी में कम से कम ऐसे चार पहिया वाहन आते हैं, तो माल ढुलाई के साथ लोगों को भी यात्रा कराते हैं।

बयान में कहा गया है, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम जैसा तय था वैसे ही लागू होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा में हाइब्रिड लेन पर टोल का भुगतान फास्टैग के अलावा 15 फरवरी, 2021 तक नकद भी किया जा सकेगा। हालांकि, फास्टैग लेन में टोल शुल्क का भुगतान सिर्फ फास्टैग से होगा।"