ज्ञानवापी केस: राम मंद‍िर मामले में भी रास्‍ता बंद हुआ था, फ‍िर खुलता ही गया- वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले आरएसएस के कुमार इंद्रेश

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141

ज्ञानवापी केस: राम मंद‍िर मामले में भी रास्‍ता बंद हुआ था, फ‍िर खुलता ही गया- वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बोले आरएसएस के कुमार इंद्रेश
ज्ञानवापी परिसर (फोटो: पीटीआई)

अदालत ने शुक्रवार (14 अक्टूबर 2022) को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। वाराणसी के जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद आरएसएस के कुमार इंद्रेश ने कहा कि राम मंद‍िर मामले में भी रास्‍ता बंद हुआ था, फ‍िर खुलता ही गया।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आगे रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, “दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम मंदिर के रास्ते कई बार बंद हुए और फिर खुलते चले गए। इसका भी रास्ता आगे निकलेगा।”


आदेश की कॉपी का इंतजार: वहीं, दूसरी ओर कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, “हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उच्च न्यायालय में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है।”

एडवोकेट मदन मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायाधीश ने कार्बन डेटिंग की मांग करने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे।

आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: फैसले के बाद हिंदू पक्ष के दूसरे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील कर रखा है इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। मैं अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम जल्द ही इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।”