अलग-अलग आबादी वाले नगर निकायों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी अलग तय

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141



गाजियाबाद, आशीष वाल्डन।
नगर निकाय चुनाव प्रचार में अब बड़े नगर निगमों के मेयर प्रत्याशी 40 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस खर्च सीमा में 15 लाख रुपये की बढ़ोतरी की है। निगम पार्षद पद के प्रत्याशी भी अब चुनाव प्रचार में तीन लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इनके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद और सभासद पद के प्रत्याशियों के भी प्रचार खर्च सीमा बढ़ाई गई है।

अलग-अलग आबादी वाले नगर निकायों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी अलग तय की गई है। 80 वार्ड से कम संख्या वाले नगर निगम में मेयर प्रत्याशी 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, 80 या इससे ज्यादा वार्ड वाले निगमों में यह खर्च सीमा 40 लाख रुपये होगी। हालांकि पार्षद पद के लिए सभी निगमों में चुनाव खर्च सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, 25 से 40 वार्ड तक के नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार नौ लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, 41 से 55 वार्ड वाली नगर पालिकाओं में तीन लाख रुपये ज्यादा यानी 12 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकेंगे। नगर पालिकाओं में सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा दो लाख रुपये होगी। नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सिर्फ 2.5 लाख रुपये और पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार 50 हजार रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश भेज दिए गए हैं।
2017 में यह थी व्यय सीमा
पद का नाम अधिकतम खर्च सीमा
80 वार्ड तक के नगर निगम में मेयर पद प्रत्याशी के लिए - 20 लाख रुपये
80 वार्ड से अधिक वाले निगम में मेयर पद के लिए - 25 लाख रुपये
नगर निगम पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए - 2 लाख रुपये
40 वार्ड तक की नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए - 6 लाख रुपये
55 वार्ड तक की पालिका में अध्यक्ष पद के लिए - 8 लाख रुपये
नगर पालिका में सदस्य पद के लिए - 1.5 लाख रुपये
नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए - 1.5 लाख रुपये
नगर पंचायत सदस्य पद के लिए - 30 हजार रुपये
जमानत राशि और नाम निर्देशन पत्र का शुल्क नहीं बढ़ा
राज्य निर्वाचन आयोग ने नाम निर्देशन पत्र के मूल्य और प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। नगर निगम चुनाव में अनारक्षित श्रेणी के मेयर पद उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का शुल्क एक हजार रुपये और जमानत राशि 12 हजार रुपये ही रहेगी। पार्षद के लिए फार्म का मूल्य 400 रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये होगी। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रुपये और जमानत राशि आठ हजार रुपये रहेगी। नगर पालिका व नगर पंचायत सदस्य पद के लिए जमानत राशि दो हजार रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पांच हजार रुपये जमानत राशि देनी होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति, ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र का शुल्क और जमानत राशि 50 फीसदी रहेगी।
बढ़ी महंगाई में चुनाव भी हुए महंगे
चुनाव कार्यालय में लगाए जाने वाले फर्नीचर से लेकर कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते-पानी के इंतजाम के खर्च बढ़ गए हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव खर्च सीमा बढ़ाए जाने से प्रत्याशियों को सहूलियत होगी। गाजियाबाद नगर निगम का क्षेत्र बढ़ा होने की वजह से प्रत्याशियों को कई-कई कार्यालय खोलने पड़ते हैं।