दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की नो एंट्री, कटेगा 5000 हजार का चालान

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एनएचएआई ने इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कुछ महीनों से दोपहिया वाहनों के हादसे बढ़ना माना जा रहा है। अब पुलिस चालान काटकर सीधे वाहन चालकों के घर भेजेगी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया के साथ तिपहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए कार्ययोजना भी तैयार कर ली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कुछ महीनों से दोपहिया वाहनों के हादसे बढ़ना है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब स्मार्ट इंटेलिजेंस सिस्टम के माध्यम से कार्य होगा। एक्सप्रेस वे पर लगाए गए अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस को वाहनों की नंबर प्लेट मुहैया कराई जाएगी। जिसके बाद पुलिस चालान काटकर सीधे वाहन चालकों के घर भेजेगी।

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दरअसल, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अगले सप्ताह से बड़ा अभियान चलाने को लेकर तैयारी की जा रही है। इसके लिए आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि एनएचएआई पुलिस को बड़ी तादाद में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की नंबर प्लेट मुहैया कराएगा, ताकि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों के चालान काटे जा सकें। इससे पहले कई बार स्थानीय पुलिस की ओर से भी परतापुर इंटरचेंज पर दोपहिया वाहनों को रोकने का अभियान चल चुका है, जो सफल नहीं हो सका था। इसलिए अब लोगों के घर चालान भेजे जाने की योजना है।

केवल चार और उससे बड़े वाहनों को चलने की अनुमति 
एनएचएआई के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार नबताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर केवल चार या उससे बड़े वाहनों को चलाने की अनुमति है। यहां हल्के वाहनों के लिए 100 किमी प्रतिघंटा और भारी वाहन 80 किमी प्रतिघंटा की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से गति सीमा की समीक्षा की जाती है।
5000 हजार रुपये तक होगा जुर्माना

उन्होंने बताया कि अब एक्सप्रेसवे पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों को कोई छूट नहीं मिलेगी। टोल पर रोके जाने के बाद भी वे निकल जाते हैं। इसलिए इन वाहनों पर भारी जुर्माना लगाते हुए अभियान शुरू किया जाएगा। दोपहिया वाहनों पर 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।