क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
अबैध आरoओo दुकानों पर रोक ना लगी तो तरस जायेगें पानी की बूंद बूंद को।
गाजियाबाद। बगैर लाइसेंस के पानी बेच रहे हैं दुकानदार। गर्मी शुरू होते ही पानी का कारोबार तेजी से शुरू हो जाता है। आरoओo लागाकर पानी को बेचने का काम रहे हैं। पानी बेचने वाले दुकानदारों के पास लाइसेंस तक नहीं है,और बगैर लाईसेंस के शहर भर मे धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम को इस संबंध में पता ना हो लेकिन जानकारी होने के बावजूद अंजान हैं। क्या निगम अधिकारियों को मोटा चढावा भेज दिया जाता हैँ? ऐसा कुछ नहीं हैँ, क्यों की रविंद्र आर्य की नगर निगम जल विभाग के अधिकारी से मुलाक़ात मे बताया की इसकी कमेटी लघु सिचाई विभाग खंड के अंतर्गत आती हैँ। जिसके चेयरमैन जिलाअधिकारी राकेश कुमार हैँ।जो बैठक कर समय-समय पर अग़वात कराते रहते हैँ। बैठक में अधिकारियों को भूगर्भ जल दोहन नियमावली प्रावधानों को कढ़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश भी दिए गए। बैठक मे बताया गया हैँ की जो पानी का अबैध दोहन करता हैँ। उसे 2 लाख से 5 लाख का जुर्माना लगाया जायेगा।
लघु सिचाई विभाग अधिशासी अभियंता हरिओम नोड़ल अधिकारी के सिचाई खंड के विकास भवन कार्यालय, डी.एम. ओर एस.डी.म. को 6 मई को जल दोहन आरoओo माफियों के खिलाफ शिकायत पत्र रविंद्र आर्य द्वारा दिया गया। जिसमे लघु सिचाई खंड कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई की एक्ट 2019 जो 2020 मे लागू हुआ। उसमे जल दोहन करने वाले व्यक्ति को 5 लाख तक जुर्माना ओर 2 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। जिसमे की जल दोहन आरoओo प्लांट के दुकानदार के पास एन.ओ.सी. होना जरुरी मानक हैँ। ओर यह 2019 एक्ट में आरoओo प्लांट को लाइसेंस का प्रावधान ही नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में शहर भर में आरoओo प्लांट कैसे खोलें गए। जब एक ऐसा ही मामला सामने आया हैँ। पता चला की गाजियाबाद शहर भर के सभी आरoओo प्लांट अवैध रूप से खुलेआम चल रहे हैं।
बता दे की नीरज गर्ग (बालाजी पानी वाले) पटवारी का अहाता, बालू पूरा में करीब दस साल से शुद्ध पीने के पानी आरoओo मशीन लगा रखी है। जब पानी दोहन का वीडियो वायरल होने पर वीडियो में देखा गया होगा की दस साल से ऐसा पानी नालियों मे खराब जा रहा है,जो की बालाजी टेंट हाउस एवं पानी वाले नष्ट कर रहे हैं। और जब तक दुकानदार की 2 हैवी लेवेल की 2000 लीटर की टंकिया दिन मे 2 बार फुल भर नहीं जाती हैं। जब तक वह अशुद्ध पानी नाली मे वहता रहता हैँ। मोहल्ला बालू पुरा निवासियों का कहना है कि उनका गर्मियों में पानी का लेवेल बहुत कम हो चुका है। जिसमें यहां दुकानदार पानी खराब करने से अच्छा उस अशुद्ध पानी के लिए बोरिंग हार्वेस्ट की व्यवस्था करें। दस सालों से हम यह बात दुकानदार को कह-कह कर थक चुके हैं। जब की यह नियम लघु सिंचाई विभाग का मानक है की नही। इनके पास पानी बेचने का लाइसेंस प्राप्त है की नहीं ओर जो पानी बेचता है। उसके लिए अशुद्ध पानी के लिए वाटर हार्वेस्ट बोरिंग कराना ओर एन.ओ.सी. जरुरी मानक मे आता है। यह लघु सिचाई विभाग के जांच का विषय है। ऐसे बहुत सारे दुकानदार शहर मे पानी बेच रहे हैं। ऐसे पानी बेचने वाले दुकानदार जैसे मोहल्ला हरदेव सराय, गांधी नगर, कल्लू पुरा, बजरिया, बालूपुरा आदि में हैँ। जिसमे आरoओo पानी की फ्लिटरिंग मशीन से की जा रही है। इन सब दुकानदारों की गर्मियों में पानी की कमी के कारण लघु सिचाई विभाग को जांच करनी चाहिए।
रिपोर्ट : रविंद्र आर्य 7838195666