क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। लेकिन आज हम यहां पर आपको जो बताने जा रहे हैं वह शायद ही आपको पता होगा। जी हां क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आप के टिकट पर कोई और भी यात्रा कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। लेकिन, आपको बता दें कि यह संभव है। अगर आप चाहे तो आप अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी उस टिकट पर आसानी से यात्रा कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके लिए क्या नियम हैं।
क्या है इसका तरीका?
इसके लिए यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर के 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध सबमिट करना होगा। ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण देना होगा, जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है। यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है। ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।