अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना की जा रही है संचालित

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

गाजियाबाद. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजियाबाद रजनीश कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को रू0 20000/- का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शादी- अनुदान के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से तथा 90 दिन बाद तक www.shadianudan.upsdcgov.in लिंक पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद गाजियाबाद को अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रू० 89,00,000. 00 (नवासी लाख रू०) का आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान आवेदन के लिए अहर्ताओं में आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष उससे अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदक की आय गरीबी की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/ - प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है। 

आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0 एम0एस0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा एवं पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक के फोटो होने पर शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय कमरा नं0- 109 विकास भवन, राजनगर, गाजियाबाद में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।