क्लूटाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना की शुरुआत की गई, जिसका लाभ निम्न मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल रहा है। इस योजाना के तहत लोग बहुत ही कम पैसों में सरकार की मदद से खुद का आशियाना यानी घर प्राप्त कर सकते हैं। यूपी आवास विकास परिषद के तहत राज्य के जो लोग इन वर्गों में आते हैं, वो UPAVP के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवास विकास योजना के फायदे कैसे मिलेंगे?
मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है, इसमें किसी व्यक्ति की आयु 21 से 55 साल के बीच होने चाहिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आईडी संख्या (आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, खाता संख्या) होना अनिवार्य है।
इसका लाभ वो व्यक्ति नहीं उठा सकते, जिनके पास पहले से ही अपना पक्का मकान है।
मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिल सकता है, जिन्होंने पहले किसी स्कीम का लाभ न लिया हो।इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का शहर में अपना घर नहीं होना चाहिए, लेकिन आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति के नाम पर कोई और घर भी नहीं होना चाहिए।
इस स्कीम का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिल सकता है।
मुख्यमंत्री आवास विकास योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की सलाना आय कम से कम 3 लाख तक होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
जिस व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना है, उसे उस शहर का होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज-
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक अकाउंट का विवरण
ऐसे करें आवेदन
जो लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र है और वह इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकता है और योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करवा सकता है। अगर फिर भी उसे किसी प्रकार की समस्या है तो वह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क कर सकता है। आप सभी को बता दें फिलहाल इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी उपलब्ध नहीं है। आप कहीं से भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट https://upavp.in पर क्लिक कर सकते हैं।
अब सौ फीसद पैसा जमा करने पर मिलेगा कब्जा, बन रही नई गाइडलाइन:
अभी तक आवास विकास परिषद में पचास फीसद पैसा जमा करने पर कब्जा मिल जाता था, अब जल्द ही सौ फीसद पैसा जमा करने पर ही कब्जा मिलेगा। जल्द ही इसका सर्कुलर जारी होगा। वहीं डिमांड ड्राफ्ट की जगह आवास विकास परिषद संपत्तियों को बेचने में आरटीजीएस और एनइएफटी के जरिए ही भुगतान को अनुमन्य करेगी। इसके अलावा जो भी नीलामी होगी, उसे मैनुअली न करके अब ई नीलामी के जरिए वाणिज्यिक संपत्ति बेची जाएगी।