छात्र अनुराग: मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया

 क्लूटाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141 

गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष कारावास व अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रविधान किया गया है। फाइल फोटो

मोदीनगर। मोदीनगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल की बस में हुई छात्र अनुराग की मौत के मामले में भले ही हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ हो। लेकिन पुलिस की जांच में हत्या के मुकदमे को गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों की मानें तो अभी तक की जांच में पुलिस को कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। जिससे हत्या के आरोप की पुष्टि की जा सके। हालांकि, अधिकारी इस पर अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। वह जांच जारी रहने की बात कहकर पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं।

ध्यान रहे कि बीते बुधवार को सूरत सिटी निवासी नितिन भारद्वाज का बेटा अनुराग स्कूल बस में स्कूल जा रहा था।

हापुड़ रोड से स्कूल की तरफ मुड़ते हुए अनुराग का सिर गेट से टकरा गया। परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। मामले में स्वजन ने यूके मोदी ग्रुप के चेयरमैन सेठ उमेश कुमार मोदी, प्रधानाचार्य नेत्रपाल सिंह, बस चालक ओमवीर समेत अन्य के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वे तभी से नामजदों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में बस चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस मामले में उन्होंने दो बार थाने पर हंगामा किया।

जबकि, एक बार दिल्ली मेरठ हाईवे पर जाम भी लगा दिया था। कार्रवाई की मांग को लेकर अनुराग के परिवार के लोग मंगलवार को गाजियाबाद में डीएम व एसएसपी से भी मिले थे। डीएम, एसएसपी ने परिवार को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस मामले में 45 दिन का समय मांगा। इस बारे में सीओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया है। इरादे से की गई हत्या से जुड़ा कोई भी साक्ष्य नामजदों के खिलाफ नहीं मिला है।

धारा 302 व 304 में है इतना अंतर: अधिवक्ता बार एसोसिएशन मोदीनगर के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता कहते हैं कि हत्या अर्थात आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज मुकदमे में यदि पर्याप्त साक्ष्य हो तो इस धारा के तहत उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रविधान है। जबकि आईपीसी की धारा 304 अर्थात गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष कारावास व अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रविधान किया गया है।

अन्य नामजदों की गिरफ्तारी पर अधिकारी चुप: बस चालक व परिचालक की भले ही इस मामले में गिरफ्तारी हो गई हो लेकिन अनुराग के परिवार के लोग इस मामले में स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्य नामजदों की गिरफ्तारी की भी लगातार मांग कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की जांच चल रही है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बारे में एसएचओ अनीता चौहान का कहना है कि हत्या जैसी गंभीर धाराओं में बिना साक्ष्य किसी की भी गिरफ्तारी उचित नहीं है। पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्य लगातार जुटा रही है। जांच पूरी होने तक मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।