
दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर जारी विरोध के बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि शराब की दुकान और उसके कर्मचारियों को दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और इसके कामकाज में प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
पुलिस द्वारा एक शराब की दुकान के मालिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आश्वासन दिया गया। याचिका में अधिकारियों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई ताकि याचिकाकर्ता शराब की दुकान के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों से बिना किसी बाधा के अपना कारोबार चला सके और उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाया जाए।
जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने पुलिस की दलीलों पर गौर किया और याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इसके लिए आगे कोई आदेश नहीं मांगा गया है।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में शराब लाइसेंस की निरंतर वैधता के अधीन होगा।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और राज्य और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अरुण पंवार ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के संबंधित एसएचओ याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों को शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।
वकील ने आगे अदालत को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि शराब की दुकान के सुचारू कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो।
यहां गोविंदपुरी में शराब की दुकान चलाने वाले याचिकाकर्ता मैसर्स श्री अवंतिका कांट्रेक्टर ने कहा कि उसके पास वैध शराब लाइसेंस है और वह अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहा है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने संबंधित थाने के एसएचओ को विभिन्न अभ्यावेदन दिए हैं और याचिकाकर्ता और उसके कर्मचारियों के लिए शराब की दुकान में प्रवेश और निकास के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।