आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए खाते खोलने से रोका

आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षाकरने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

उसने कहा, ‘‘आरबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य कानूनों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।’’

आरबीआई ने भुगतान बैंक से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली की व्यापक समीक्षाकरने के लिए एक आईटी ऑडिट कंपनी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

रिज़र्व बैंक ने अपने बयान में कहा, ‘‘पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नए ग्राहकों के खाते खोलना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा।’’

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का गठन अगस्त 2016 में हुआ था और इसने मई 2017 में औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया था।