
छावनी क्षेत्र में बगैर एनओसी लिए बंगले की खरीद फरोख्त की शिकायत आने लगी है। इसका रक्षा संपदा अधिकारी ने संज्ञान लिया है। बुधवार को उन्होंने सार्वजनिक सूचना जारी करके ऐसा करने वालों को चेतावनी दी है। जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बगैर एनओसी के खरीद फरोख्त अवैध है।
मेरठ। छावनी क्षेत्र में बगैर एनओसी लिए बंगले की खरीद फरोख्त की शिकायत आने लगी है। इसका रक्षा संपदा अधिकारी ने संज्ञान लिया है। बुधवार को उन्होंने सार्वजनिक सूचना जारी करके ऐसा करने वालों को चेतावनी दी है। जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बगैर एनओसी के खरीद फरोख्त अवैध है। इसमें बंगले की अधिग्रहण की कार्रवाई की जा सकती है।
अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनी के सिविल क्षेत्र को कैंट से बाहर किए जाने का पत्र जारी किया गया था। आर्मी हेड क्वार्टर को यह पत्र भेजकर संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कहा गया था। इसके बाद से ही छावनी के सिविल क्षेत्र के बाहर होने की चर्चा शुरू हो गई है। बहुत से लोग अब यह मानकर चल रहे हैं कि भविष्य में नगर निगम में शामिल होने पर उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसी क्रम में छावनी में बंगलों की खरीद फरोख्त की भी होने लगी है। शिकायत आने रक्षा संपदा अधिकारी हरेंद्र सिंह ने नोटिस जारी किया है। उन्होंने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी खरीद फरोख्त जिसमें एनओसी नहीं ली गई है, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। छावनी में 300 बंगले
छावनी में ओल्ड ग्रांट और लीज को मिलाकर करीब 300 बंगले हैं। जो रक्षा संपदा अधिकारी के प्रबंधन में है। डेयरियों को हटाने के निर्देश
मेरठ : छावनी परिषद के सीईओ नवेंद्र नाथ और मनोनीत सदस्य डा. सतीश चंद्र शर्मा ने बुधवार को लालकुर्ती क्षेत्र का निरीक्षण किया। नाले की साफ - सफाई के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए। नाले पर हुए अतिक्रमण को साफ करने के लिए क्षेत्र के लोगों से सहयोग मांगा। डेयरी संचालकों को छावनी क्षेत्र से डेयरियों को बाहर करने के लिए कहा। स्काउट भवन तक जाने वाले नाले की सफाई के भी आदेश दिए।