डीडीएमए ने बताया कि कार में यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। अब तक सिर्फ सिंगल ड्राइवरों को गाड़ी चलाते समय मास्क पहनने की छूट थी, लेकिन अब निजी कार में यात्रा करने वाले सभी लोगों को छूट दी गई है।
नए आदेशों के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इससे पहले 2,000 रुपए का जुर्माना था। आपको बता दें कि डीडीएमए के नए आदेश 28 फरवरी दिन सोमवार से प्रभावी होंगे। वहीं, डीडीएमए ने शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू को भी समाप्त करने का ऐलान कर दिया था।
एक अप्रैल से खुलेंगे स्कूल
दिल्ली में दो साल में पहली बार एक अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में खुलेंगे और डीडीएमए ने शुक्रवार को हाइब्रिड मोड को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को मार्च 2020 में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले बंद कर दिया गया था।
दिल्ली में 440 नए मामले दर्ज
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 440 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दो मरीजों की मौत हो गई है। जबकि संक्रमण की दर 0.83 प्रतिशत पर है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 460 मामले सामने आए थे और दो लोगों की मौत हुई थी।