पत्रकार को पुलिस हिरासत में यातना देने के मामले में इस्लामाबाद के आईजी से रिपोर्ट तलब

पत्रकार को पुलिस हिरासत में यातना देने के मामले में इस्लामाबाद के आईजी से रिपोर्ट तलब

मंत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि टीवी पर एक टॉक शो के दौरान बेग ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी के दौरान बेग ने मीडिया को बताया कि पुलिस हिरासत में उन्हें यातना दी गई है।

देश के संचार मंत्री मुराद सईद की शिकायत पर पुलिस और संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के अधिकारियों ने बुधवार को मोहसिन बेग को उनके आवास से गिरफ्तार किया था।

मंत्री ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि टीवी पर एक टॉक शो के दौरान बेग ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेशी के दौरान बेग ने मीडिया को बताया कि पुलिस हिरासत में उन्हें यातना दी गई है।

बेग की पत्नी ने उनके खिलाफ आतंकवाद और अन्य धाराओं में दर्ज मामलों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी दी है, उसी पर सुनवाई के दौरान यातना का यह मुद्दा फिर से उठा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एसएचओ के कमरे में 15 लोगों ने बेग को गंभीर यातना दी गई।

मुख्य न्यायाधीश अथर मिनल्ला ने इस्लामाबाद के पुलिस निरीक्षक को आदेश दिया कि वह पुलिस द्वारा कथित यातना के मामले में 21 फरवरी तक औपचारिक रिपोर्ट सौंपें। उन्होंने आदेश दिया कि बेग को कानूनी पहुंच से वंचित ना किया जाए।

हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए उनकी पत्नी की अर्जी खारिज कर दी कि उनके खिलाफ दर्ज आतंकवाद और अन्य आरोपों को रद्द करने का आवेदन सिर्फ बेग ही कर सकते हैं।

अदालत ने बेग को इस संबंध में याचिका दायर करने की अनुमति भी दी।