बच्ची से बलात्कार करने के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई।पीड़ित मुआवजा योजना 2020, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के तहत पीड़िता को मुआवजे के रूप में 700,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया।
फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले साढ़े चार साल की एक बच्ची से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा ने सुनाया।
पीड़ित मुआवजा योजना 2020, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के तहत पीड़िता को मुआवजे के रूप में 700,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया। दोषी नासिर खान उर्फ समीर खान उत्तर प्रदेश के आगरा के मानपुर गांव का रहने वाला है।