लखीमपुर हिंसा से जुड़े सभासद सुमित जायसवाल समेत 12 आरोपितों की दूसरी जमानत अर्जियां शुक्रवार को सीजेएम ने खारिज

लखीमपुर हिंसा से जुड़े सभासद सुमित जायसवाल समेत 12 आरोपितों की दूसरी जमानत अर्जियां शुक्रवार को सीजेएम ने खारिज कर दी हैं। खीरी ह‍िंसा कांड से जुड़े आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।

एसआइटी ने आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में पांच हजार पेज की लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की थी।

लखीमपुर। लखीमपुर हिंसा से जुड़े सभासद सुमित जायसवाल समेत 12 आरोपितों की दूसरी जमानत अर्जियां शुक्रवार को सीजेएम चिंताराम ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी हैं। तीन जनवरी को खीरी ह‍िंसा कांड से जुड़े आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में एसआइटी ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कुछ धाराओं का विलोपन किया था और कुछ धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद तीन जनवरी को एसआइटी ने 14 आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में लगभग पांच हजार पेज की लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल की थी।

केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपित पहले से जेल में हैं। एसआइटी ने केंद्रीय मंत्री के पुत्र समेत 13 आरोपितों के खिलाफ 147, 148, 149, 326, 307, 302, 120बी, 427 व 34 आईपीसी व 177 एमवी एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। साथ ही कुछ आरोपितों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के आरोप में भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पांच जनवरी को फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता राम आशीष मिस्र ने आरोपित आशीष पांडेय, लवकुश राणा, शिशुपाल, सुमित जायसवाल, मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा व धर्मेंंद्र बंजारा की दूसरी जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की थी।

छह जनवरी को फौजदारी के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ ने आरोपित अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, नंदन सिंह, सत्यम त्रिपाठी व शेखर भारती की दूसरी जमानत अर्जियां दाखिल की थी। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने पैरोकार का इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया कि आरोपितों की जमानत अर्जी किसी सत्र व हाईकोर्ट में दाखिल नहीं है। शुक्रवार को सुनवाई के बाद सीजेएम ने सभी 12 आरोपितों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। एसपीओ एसपी यादव ने इसकी पुष्टि की है।