यह नियम होंगे लागू
जानकारी के मुताबिक चार अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन पर आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी, चाहे उन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक ले रखी हो या नहीं। इससे साथ ही चार अक्टूबर से ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को टीकाकरण कराने के बावजूद, अपने आगमन के आठवें दिन आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। चार अक्टूबर से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर पर या गंतव्य स्थल पर 10 दिन तक जरूरी पृथक-वास में रहना होगा।
ब्रिटेन का नियम भेदभावपूर्ण: सरकार
इससे पहले सरकार ने कहा कि भारत का मानना है कि यहां कोविशील्ड टीका लगवाने वालों के लिए 10 दिन के पृथक-वास का ब्रिटेन का नियम भेदभावपूर्ण है और नयी दिल्ली के पास भी इसी तर्ज पर जवाबी कदम उठाने का अधिकार है। साथ ही उम्मीद जतायी कि जल्द ही इस मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा। ब्रिटेन के नए यात्रा नियम को लेकर देश में उठे रोष के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यहां प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। एक सवाल के जवाब में भूषण ने कहा, हमारा मानना है कि चार अक्टूबर से जो व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है, वह भेदभावपूर्ण तरीका है। दोनों पक्षों में वार्ता जारी है और हमें भरोसा है कि जल्द ही समाधान निकल आएगा। हमें भी इसी तरह के जवाबी व्यवहार का अधिकार है।