गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश में वाहनों में सीएनजी किट लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है. 26 सितंबर के बाद नए नियमों के अनुसार ही वाहनों पर सीएनजी किट लगेगी, जो वाहन चालक नए नियम के अनुसार सीएनजी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनके वाहनों पर सीएनजी नहीं लग पाएगी. आरटीओ कार्यालय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप लांच कर दिया है.
आटीओ कार्यालय के अनुसार 26 सितंबर के बाद वाहनों में सीएनजी लगवाने के लिए ग्रीन सेवा एप पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा रहा है. अभी तक केंद्र संचालक मैन्युअल फाइल तैयार करते थे. उसके बाद जानकारी परिवहन कार्यालय को दी जाती थी. वहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सीएनजी चढ़ती थी. इस वजह से समय लगता था. एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अब धीरे धीरे सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, ऐसे सीएनजी का काम भी ऑनलाइन किया जा रहा है. किट लगाने वाले केंद्र संचालकों को सीएनजी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
रविवार से नए नियम लागू हो जाएंगे. सीएनजी किट लगाने वालों के केंद्रों पर व परिवहन कार्यालय में लंबित सभी मामलों को 25 तारीख कर मैन्युअल निस्तारित किया जाएगा. इसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी. वाहन में लगने वाली किट का नंबर भी ऑनलाइन फीड करना होगा, जिससे उसके बारे में सही जानकारी रह सके. 26 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो वाहनों में सीएनजी नहीं लगेगी.