नई दिल्ली. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) हरसंभव प्रयास कर रही है. इसको लेकर अब दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर एक जनवरी, 2022 तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के मैंबर सेक्रेटरी की ओर से मंगलवार को देर रात्रि इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. डीपीसीसी ने आदेश जारी कर कहा कि राजधानी मे पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर एक जनवरी, 2022 तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है. सभी जिला मजिस्ट्रेटों (District Magistrates) और जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) इन सभी आदेशों को सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
डीपीसीसी ने सभी डीएम और डीसीपी को इससे संबंधित आदेशों को लागू करने की डेली रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए गए हैं. करीब दो सप्ताह पूर्व दिल्ली सरकार ने सर्दियों में होने वाली वायु प्रदूषध की भीषण समस्या को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में पटाखों के भंडारण व बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी इस संबंध में घोषणा की गई थी. वहीं अब इस दिशा में डीपीसीसी ने आदेश जारी कर पटाखे चलाने व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है.
आदेश में कहा गया है कि राजधानी में सर्दियों में सूक्ष्म धूल कण ( पीएम-2.5 व पीएम- 10) के स्तर में भारी वृद्धि होती है. यह सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है. डीपीसीसी की ओर से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत रूपरेखा भी तैयार की जा रही है.
आदेश में कहा गया है कि विशेषज्ञों द्वारा आगामी सर्दियों में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई गई है. अगर लोगों की भीड़ एक स्थान पर जमा होकर पटाखा फोड़ती हैं तो कोरोना फैलने की आशंका भी बनी रहेगी.
वहीं, वायु प्रदूषण स्तर अत्यधिक बढ़ जाने से सूक्ष्म धूल कण फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिससे फेफड़े की बीमारी का डर बना रहता है. पटाखे फोड़ने से बेहद गंभीर टॉक्सिक निकलते हैं, जिससे हृदय रोग होना संभव है. इस वजह से राजधानी में एक जनवरी, 2022 तक पटाखे चलाने व इसके बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इससे यह भी साफ हो गया है कि क्रिसमस डे, 31 दिसंबर और न्यू ईयर पर भी पटाखे फोड़ कर सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकेगा.