साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी

 -पॉक्सो अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को किया बरी

-मिथ्या परिवाद कराने वाले वादी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

गाजियाबाद। पॉक्सो अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में किशोरी से दुष्कर्म के एक आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले पीडि़ता के भाई पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला खोड़ा थाना क्षेत्र का है। पॉक्सो अदालत के विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि खोड़ा थाने में चार फरवरी 2020 नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की रिपार्ट दर्ज की गई थी। वादी का आरोप था कि घनश्याम ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी बहन से दुष्कर्म किया था। आरोपी ने तबियत खराब होने बहाना बताकर झांसा देकर ले गया था। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया था। आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करने और उससे धमकाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में अंतिम सुनवाई हुई। अदालत में पीड़िता व मुकदमा लिखाने वाला भाई दोनों घटना के संबंध में अपने पूर्व के बयान से मुकर गए थे। लोक अभियोजक ने बताया कि इस वजह से अदालत में कोई पुख्ता साक्ष्य भी नहीं था। साक्ष्यों और मुख्य गवाह के मुकरने पर विशेष अदालत ने आरोपी घनश्याम को बरी करने के आदेश दिए। दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लिखाने वाले पीड़िता के भाई को 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया।