स्वार सीट पर उपचुनाव का हाईकोर्ट का निर्देश, अब्दुला आजम का निर्वाचन हुआ था रद









इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट का उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद स्वार के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। यह सीट यहां से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट से रद्द होने के कारण रिक्त हो गई है।याची के अधिवक्ता विक्रांत पांडेय के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को रद्द कर दिया था। क्योंकि वहां के निर्वाचित विधायक अब्दुल्ला आजम ने गलत जन्मतिथि प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था।


याचिका में कहा गया था कि वर्तमान में यूपी में विधानसभा की सात रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसलिए स्वार की रिक्त सीट पर भी चुनाव कराया जाए। अब्दुल्ला आजम की ओर से इस पर ‌आपत्ति की गई कि उन्होंने अपने निर्वाचन पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका अभी लंबित है इसलिए चुनाव नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने इस दलील को नामंजूर करते हुए स्वार विधानसभा सीट का उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है।