ऑनलाइन कक्षा दे रहे स्कूल ही ले सकेंगे ट्यूशन फीस

जो स्कूल छात्रों को नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं,सिर्फ वही स्कूल अभिभावकों से बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस मासिक आधार पर वसूल सकते हैं। चेयरमैन एफएफआरसी कम मंडल कमश्निर फरीदाबाद ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि स्कूल इसके अलावा अन्य कोई फंड नहीं ले सकते हैं। पत्र में चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा नियमावली की धारा 158 ए के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का कहना है कि इससे पहले चेयरमैन एफएफआरसी ने यह आदेश निकाले थे कि जिन स्कूल प्रबंधकों ने अभिभावकों से बड़ी हुई ट्यूशन फीस व अन्य फंडों में फीस वसूली है स्कूल प्रबंधक उस वसूली गई फालतू फीस को वापस करें या आगे की फीस में एडजस्ट करें। लेकिन स्कूल प्रबंधकों ने ना तो फीस वापस की और ना एडजस्ट। ऐसी हालात में स्कूल प्रबंधक इस आदेश का कितना पालन करेंगे यह देखने की बात है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व जिला सचिव डॉ मनोज शर्मा ने कहा है कि नामी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन उनपर कोई कारर्वाई नहीं की जा रही है।