कोयला घोटाला में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रॉय की सजा पर सोमवार को आ सकता है फैसला

कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप रॉय की सजा पर अदालत सोमवार को फैसला सुना सकती है। अदालत ने रॉय की सजा पर अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह को पहले ही सुन लिया है। सजा पर निर्णय के लिए अदालत की तरफ से 26 अक्तूबर की तारीख की गई थी।राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत झारखंड की खदान में हुए कोयला ब्लॉक आवंटन के दोषी दिलीप रॉय व अन्य को सोमवार को पेश होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले अदालत ने बीते आठ अक्तूबर को पूर्व केन्द्रीय मंत्री समेत अन्य को धोखाधड़ी व अन्य आरोपों में दोषी करार दिया था। ज्ञात रहे कि दिलीप रॉय तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहे थे। उन पर वर्ष 1999 में झारखंड के एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनिमितता बरतने का आरोप साबित हुआ है।


दरअसल वर्ष 2012 में सीएजी की एक रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई ने वर्ष 1993 से वर्ष 2008 के बीच कोयला ब्लॉक के आवंटन की जांच की तो बड़ी संख्या में अनियमितता पाई। इस बाबत सीबीआई ने 40 मुकदमे दर्ज किए। इन मामलों में कई बड़े नाम शामिल पाए गए। यहां तक की कई बड़े नेता व नौकरशाह इन मामलों में दोषी भी पाए गए हैं। इनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी शामिल हैं। इसके अलावा कोयला मंत्रालय में तत्कालीन सचिव एच सी गुप्ता का नाम भी घोटालेबाजों में सम्मिलित है। अब तक कोयला घोटाले से जुड़े 40 मुकदमों में से आठ मामलों में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जबकि 32 मामले अभी भी लंबित हैं। इन मामलों में अभी कई और बड़े नाम बतौर आरोपी शामिल हैं। कई उद्योगपति भी आरोपियों की सूची में सम्मिलित हैं।