काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका कोर्ट ने स्वीकारी

काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत ने गुरुवार को यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया।अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 नवम्बर की तिथि नियत की है। निगरानी याचिका की ग्राह्यता (एडमिशन) पर दो दिन पूर्व दोनों पक्ष ने अपना पक्ष रखा था। बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की तरफ से वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने दलीलें पेश की थी, जबकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से तौहीद खान ने पक्ष रखा था। 


बता दें कि वर्ष 1991 से लंबित इस मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सिविल जज की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जतायी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) ने 25 फरवरी 2020 को सुनवाई बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की आपत्ति को खारिज कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया की निगरानी याचिका लंबित है। जबकि बाद में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने निगरानी दाखिल की है।


निगरानी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 20 अक्तूबर को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में दोनों तरफ से पक्ष रखे गए। गुरुवार को आदेश आने पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया की निगरानी याचिका सुनवाई के लिए पहले से स्वीकृत है। अब दोनों याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी।