जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को राहत नहीं, कोर्ट ने किया जमानत देने से इनकार









दिल्ली की अदालत ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने राजीव शर्मा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर समुचित साक्ष्य पेश किए गए हैं। उन्होंने  कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को फिलहाल जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी ने सत्र अदालत अपील दाखिल कर जमानत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोपनीय दस्तावेज चोरी करने और चाइनीज खुफिया एजेंसी को देने के आरोप में पीतमपुरा निवासी फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा व दो अन्य को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था।


पुलिस ने शर्मा के पास से रक्षा से संबंधित गोपनीय दस्तावेज, सैन्य खरीद, सीमा की योजना से संबंधित दस्तावेज बरामद किए थे। पुलिस ने राजीव शर्मा के अलावा एक नेपाली और एक चाइनीज नागरिक को भी गिरफ्तार किया था।