पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी होने में अब चंद दिन शेष, जानें क्यों पति-पत्नी दोनों नहीं ले सकते पैसा

 

पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी होने में अब चंद दिन शेष, जानें क्यों पति-पत्नी दोनों नहीं ले सकते पैसा

PM Kisan Samman Nidhi 10th Installment latest news: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त आपके खाते में आने में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। करीब 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। बडे़ पैमाने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों की एंट्री के बाद राज्य सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब इसका फायदा उठाने वाले अपात्रों की अब खैर नहीं। चाहे वह पति-पत्नी दोनों स्कीम का लाभ ले रहे हों या टैक्सपेयर्स, पेंशनधारक, सभी अपात्रों से वसूली होगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

महिला लाभार्थियों में चार फीसद की कमी

अगर पिछली 9 किस्तों पर नजर डालें तो सरकार भी अब पति-पत्नी दोनों के लाभ उठाने पर सकती शुरू कर दी है। इसका असर भी साफ दिख रहा है। पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पहली किस्त उठाने वालों में महिलाओं की संख्या 25.3 फीसद थी, जो 9वीं तक आते-आते 21.3 फीसद रह गई। बता दें इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपये की राशि किसानों के खातों में 2000-2000 रुपये के तीन किस्तों में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। 

किस्तमहिला लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत में

पुरुष लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत में

पहली25.374.7
दूसरी24.875.2
तीसरी24.575.5
चौथी23.773.3
पांचवीं2377
छठी22.677.4
सातवीं22.577.5
आठवीं21.878.2
नौवीं21.378.7

 स्रोत: Pmkisan

पति-पत्नी दोनों को क्या मिलता है लाभ?

दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान परिवारों के लिए है न कि व्यक्तिगत। परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चों से है। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं। अगर पति-पत्नी एक साथ रहते हैं और भले ही दोनों के नाम पर अलग-अलग कृषियोग्य जमीन है, इनमें से केवल एक ही को योजना का लाभ मिलेगा।

आधार ही पकड़वाएगा आपका फर्जीवाड़ा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्र नहीं होने के बावजूद लाभ लेने वाले अपात्र ये भूल गए हैं कि उनका नाम आधार व पैन से भी लिंक है। ऐसे में उनकी आमदनी से लेकर अन्य विवरण का पता लगाना सरकार के लिए आसान है। झारखंड में तो अपात्र किसानों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के उप कृषिनिदेशक बाबूराम कहते हैं कि तहसीलों से ऐसे किसानों का डेटा तैयार किया जा रहा है, जो गलत तरीके से पीएम किसान की किस्त ले रहे हैं। डेटा तैयार होने के बाद वसूली की नोटिस जारी की जाएगी। क्या पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं? इस योजना से जुड़े सबसे ज्यदा पूछे जाने वाले सवालों में से यह एक है।  इस सवाल का उत्तर है, नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उससे सरकार रिकवरी करेगी।

कहां जमा होगा पैसा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे लेने वाले अपात्र किसानों को उप कृषि निदेशक कार्यालय में नकद जमा करनी होगी। धनराशि जमा करने पर उन्हें रसीद दी जाएगी। बाद में विभाग शासन के खाते में ये धनराशि जमा कर ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग के साथ ही किसान का डाटा डिलीट कराएगा। 

ये हैं अपात्र

  • अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। 
  • जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं। 
  • बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। 
  • यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 
  • अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
  • अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो
  • मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। 
  • प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोग
  • कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है